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मुंबई: खरीप हंगाम 2019 मध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत राज्यातील सर्व कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना सहभागी होता यावे यासाठी दि. 29 जुलैपर्यंत योजनेस मुदतवाढ देण्यात आली आहे, अशी माहिती कृषीमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी येथे दिली.

Updated on 25 July, 2019 8:47 AM IST

मुंबई: खरीप हंगाम 2019 मध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत राज्यातील सर्व कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना सहभागी होता यावे यासाठी दि. 29 जुलैपर्यंत योजनेस मुदतवाढ देण्यात आली आहे, अशी माहिती कृषीमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी येथे दिली.

योजनेत सहभागी होण्यासाठी बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचे विमा अर्ज बँक व 'आपले सरकार सेवा केंद्र' (डिजिटल सेवा केंद्र) येथे स्वीकारण्यात येत आहेत. तरी शेतकऱ्यांनी या योजनेअंतर्गत पिक संरक्षण मिळवण्यासाठी विहित मुदतीपूर्वी नजीकची बँक व आपले सरकार सेवा केंद्रावर विमा हप्त्यासह आणि आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव सादर करावा.

संबंधित शासन निर्णय पाहण्यासाठी: प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम 2019 मध्ये सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांना मुदतवाढ देणेबाबत

याबाबत अधिक माहितीसाठी विभागीय कृषी सहसंचालक, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन कृषीमंत्र्यांनी केले आहे.

English Summary: Deadline to participate in Kharif season crop insurance scheme till July 29
Published on: 25 July 2019, 07:38 IST

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